CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दिपके को बड़ी राहत, SC ने खारिज की याचिका, उल्टा याचिकार्ता से पूछ लिया सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दिपके को बड़ी राहत दी है. उच्चतम न्यायालय ने दिपके को पार्टी बनाने वाली याचिका खारिज कर दी है. जिसमें पुलिस को भी न्यायपालिका की तरह संप्रभु और स्वतंत्र घोषित करने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट की CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बैंच ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दिपके को पक्षकार बनाने और पुलिस की संप्रभुता एवं स्वतंत्रता को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है. इस याचिका में युवा छात्रों की एफआईआर वापस लेने के आदेशों की समीक्षा की भी मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया.
इस याचिका में मांग की गई थी कि पुलिस को भी न्यायपालिका की तरह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मामले में संप्रभु और स्वतंत्र घोषित किया जाए. याचिका में कहा गया था कि पुलिस के संप्रभु कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जब तक कि उसके कार्य कानून के विपरीत न हों.
